निगम द्वारा संचालित इकाईयों के कक्षों के आरक्षण की सुविधा हेतु बुकिंग पोर्टल upstdc.co.in संचालित किया जा रहा है उक्त पोर्टल के माध्यम से एवं इकाईयों पर अतिथियों द्वारा सीधे आरक्षण कराने को प्रोत्साहित करने के उदेद्श्य से निगम के निदेशक मण्डल की 45वीं बैठक में प्रदत्त अनुमोदन के अन्तर्गत प्रविलेज गेस्ट योजना प्रख्यापित की गयी है। प्रिविलेज गेस्ट योजना के अन्तर्गत दो प्रकार की सदस्यता का प्रावधान किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत सदस्यता के दो स्तर है सिल्वर मेम्बर॑ एवं. गोल्ड मेम्बर, इस योजना के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति निगम की किसी भी इकाई में कक्षों/फूड एण्ड बेवरेज - के कय के पश्चात् अन्तिम भुगतान करते ही इस योजना का सदस्य बन सकता है। सिल्वर मेम्बर के वॉलेट में कक्षों की बुकिंग के सापेक्ष 04 अंक प्रत्येक 02 रूपये के अन्तिम भुगतान की राशि के आधार पर तथा फूड एण्ड बेवरेज के कय पर 0॥ अंक प्रत्येक 04 रूपये के अन्तिम भुगतान की राशि के आधार पर संग्रहित हो जायेंगे।
निगम द्वारा संचालित इकाईयों के कक्षों हेतु त्वरित आरक्षण की सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से दिनांक 27.09.202। से उपलब्ध कराई जा रहीं है। उक्त मोबाइल ऐप के प्रचार-प्रसार एवं अधिकाधिक प्रयोग को बढ़ावा देने के उदेदुश्य से वर्तमान प्रिविलेज गेस्ट योजना के विद्यमान नियमों के अन्तर्गत सिल्वर मेम्बर हेतु अनुमन््य अंको के सापेक्ष निर्धारित नियम शर्तों के अन्तर्गत 500 अंक मोबाइल ऐप के प्रथम बार डाउनलोड करने पर स्वतः ही सम्बन्धित के वॉलेट में संग्रहित हो जायेगें। जिनका उपयोग सम्बन्धित द्वारा निगम की किसी भी इकाई पर कय की गयी सेवाओं के सापेक्ष किये गये अन्तिम भुगतान करने के समय रिडीम किया जा सकेगा।
उपरोक्त प्रख्यापित प्रिविलेज गेस्ट योजना से सम्बन्धित नियम एवं शर्ते (हिन्दी एवं अग्रेंजी दोनो भाषाओं में) इस पत्र के साथ सलंग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है । अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि अपनी इकाईयों मे पर्यटको के उपयोगार्थ प्रिविलेज गेस्ट योजना की सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें |
उक्त पत्र प्रबन्ध निदेशक के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किये जा रहे हैं ।
1. इस योजना का नाम यू0पी0एस0टी0डी0सी0 गेस्ट स्कीम होगा, और यह योजना व्यक्ति एवं कारपोरेट /सहकारी संस्थाओं के द्वारा अधिकृत कर्मचारियों / अधिकारियों पर लागू होगी।
2. इस योजना के अन्तर्गत आच्छादित सदस्यों को वास्तविक,/ इलेक्ट्रानिक मेम्बरशिप कार्ड निर्गत किये जायेंगे।
3. योजना के अन्तर्गत सदस्य द्वारा निगम की किसी भी इकाई पर स्वंय द्वारा या निगम की अधिकारिक बुकिंग पोर्टल,/यू0पी0एस0टी0डी0सी0 मोबाइल बेकिंग ऐप के माध्यम से कक्षों की बुकिंग, फूड एण्ड बेवरेज के क्रय पर गये भुगतान के सापेक्ष अंक अर्जित किये जायेंगे। यह योजना बैंक्वेट / पार्टी बुकिंग पर लागू नहीं होगी।
4. किसी भी बुकिंग के निरस्तीकरण के फलस्वरूप निगम की निरस्तीकरण नियमों के अनुसार लागू निरस्तीकरण शुल्क पर भी इस योजना के अन्तर्गत अंक देय होंगे।
5. इस योजना के अन्तर्गत यू0पी0एस0टी0डी0सी0 की किसी भी इकाई पर क्रयकी गयी सेवाओं के सापेक्ष किये गये अन्तिम भुगतान ( Full & Final Payment ) के पश्चात् ही अंक देय होंगे। किसी भी प्रकार के अग्रिम भुगतान पर अंक देय नहीं होंगे।
6. इस योजना के अन्तर्गत देय प्रत्येक अंक का मौद्रिक मूल्य रू0 025 (पच्चीस पैसे मात्र) होगा।
7. इस योजना के अन्तर्गत देय लाभ निगम की समय-समय पर लागू अन्य योजनाओं के साथ जोड़ा ( Club ) नहीं जा सकेगा।
8. इस योजना के अन्तर्गत अतिथि के वॉलेट में संग्रहित अंक निगम की किसी भी इकाई पर निगम की अधिकारिक बुकिंग पोर्टल (upstdc.co.in) से बुकिंग करते समय एवं सा जद बेवरेज के क्रय पर अन्तिम भुगतान करते समय रिडीम किये जा सकेंगे, उक्त रिडेंम्शन प्रथम अंक संग्रहण एवं प्रथम भुगतान ( First Credit First Redemption Basis) के अनुसार होगा।
9. निगम की किसी भी इकाई पर क्रय की गयी सेवाओं के बीजकों के सापेक्ष देय धनराशि का भुगतान में अंकों के अनुसार संग्रहीत मौद्रिक मूल्य के समायोजन के पश्चात् उक्त अंक सम्बन्धित के वॉलेट में वापस नहीं किये जा सकेंगे।
10. निगम की किसी भी इकाई में की गयी बुकिंग के समय यदि भुगतान अर्जित किये गये अंकों एवं आंशिक नकद के माध्यम से किया जाता है तो उक्त प्रकार की बुकिंग के निरस्तीकरण के फलस्वरूप निगम के नियमों के अनुसार लागू शुल्क नकद किये गये भुगतान से समायोजित किये जायेंगे।
11. इस योजना के अन्तर्गत अर्जित किये गये अंक किसी को हस्तान्तरित नहीं किये जा सकेंगे।
12. उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 के पास इस योजना को समाप्त करने, परिवर्तन का रण का पूर्ण अधिकार होगा। यदि यह योजना समाप्त की जाती है तो सदस्यों को एक समय-सीमा के अन्दर अपने वॉलेट में संग्रहीत अर्जित अंकों को रिडीम करने का अवसर दिया जायेगा, समय सीमा समाप्त होने के पश्चात् सम्बन्धित के वॉलेट में संग्रहीत अंक कालातीत हो जायेंगे।
13. इस योजना के अन्तर्गत सदस्य के वॉलेट में संग्रहीत अंक बीजक की तिथि से 80 दिनों के पश्चात् कालातीत हो जायेंगे। उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 अपने विवेकानुसार यथासम्भव सम्बन्धित सदस्य को अंकों के कालातीत होने के सम्बन्ध में अग्रिम जानकारियों से अवगत करायेगा।
14. इस योजना के अन्तर्गत किसी भी विवाद, यदि कोई हो तो, के सम्बन्ध में प्रबच्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।
15. यू0पीएएस0टी0डी0सी0 मोबाइल बुकिंग ऐप के प्रथम बार डाउनलोड करते ही सम्बन्धित अतिथि यू0पी0एस0टी0डी0सी0 प्रविलेज गेस्ट योजना का सदस्य बन जायेगा तथा सम्बन्धित के वॉलेट में 500 अंक स्वतः ही संग्रहित हो जायेंगे।
इस योजना के अन्तर्गत सदस्यता के दो स्तर होंगे-सिल्वर मेम्बर एवं गोल्ड मेम्बर, इस योजना के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति निगम की किसी भी इकाई में कक्षों//फूड एण्ड बेवरेज के क्रय के पश्चात् अन्तिम भुगतान करते ही इस योजना का सदस्य बन सकता है। सिल्वर मेम्बर की सदस्यता उसके द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निश्चित किये गये क्रय मानकों को पु करने के पश्चात् गोल्ड मेम्बर के रूप में उच्चीकृत कर दी जायेगी। इसी तरह गोल्ड द्वारा निश्चित किये गये क्रय मानकों को पूरा न करने पर उनकी सदस्यता के स्तर को घटाकर सिल्वर मेम्बर के रूप में की जायेगी। इस योजना के अन्तर्गत कम्पनियों एवं सहकारी संस्थाओं को उनके अधिकारियों ,/ कर्मचारियों को निगम की इकाईयों पर सेवाओं के क्रय करने हेतु गोल्ड मेम्बर कार्ड निर्गत किये जायेंगे। इस योजना के अन्तर्गत देय लाभ भारतीय कम्पनी एक्ट 2044 के पंजीदत कम्पनियां एवं सहकारी संस्थाएं जोकि सम्बन्धित अधिनियमों के अन्तर्गत हो, के अधिकारियों /” कर्मचारियों को ही देय होगा। कारपोरेट कार्ड सम्बन्धित कम्पनियों / संस्थाओं की मांग के अनुसार उनके कर्मचारियों के नाम से जारी किये जायेंगे। उक्त संस्थाओं को मांग के आधार पर प्रथम ॥0 गोल्ड कार्ड नि: शुल्क निर्गत किये जायेंगे, तत्पश्चात् निर्गत किये जाने वाले प्रत्येक कार्ड पर रू0 400 प्रशासनिक शुल्क के रूप में लिया जायेगा।
ए्. कक्षों की बुकिंग के सापेक्ष 0॥ (एक) अंक प्रत्येक 02 (दो) रूपये के अन्तिम भुगतान की राशि के आधार पर।
बी. फूड एण्ड बेवरेज के क्रय पर 04 (एक) अंक प्रत्येक 04 (चार) रूपये के अन्तिम भुगतान की राशि के आधार पर।
ए् कक्षों की बुकिंग के सापेक्ष 02 (दो) अंक प्रत्येक 02 (दो) रूपये के अन्तिम भुगतान की राशि के आधार पर।
बी. फूड एण्ड बेवरेज के क्रय पर 02 (दो) अंक प्रत्येक 04 (चार) रूपये के अन्तिम भुगतान की राशि के आधार पर।
सी. गोल्ड मेम्बर को इकाई में कक्षों की उपलब्धता के आधार पर निगम में लागू चेक-इन एवं चेक आउट समय में दो घण्टे की छूट बिना किसी शुल्क के अनुमन्य की जायेगी।
मेम्बरशिप का उच्चीकरण ,/निम्नीकरण
इस योजना के अन्तर्गत सिल्वर कार्ड धारक को निगम की किसी भी इकाई एक वर्ष के अन्दर रू0 0,000 के समतुल्य सेवाओं के क्रय पर गोल्ड कार्ड धारक के रूप में उच्चीकृत किया जायेगा।
यदि कोई व्यक्ति प्रारम्भ से ही गोल्ड मेम्बरशिप के अन्तर्गत सदस्य बनना चाहता है, तो वह निगम की किसी भी इकाई पर निर्धारित प्रक्रिया (४८) को पूर्ण करते हुए रू0 4000 (६०॥ २९७॥५४०।९) के भुगतान के आधार पर एक वर्ष के लिएगोल्ड मेम्बरशिप क्रय कर सकता है। एक वर्ष के अन्दर यदि गोल्ड मेम्बशिप धारक निगम की किसी भी इकाई कल न्यूनतम रू0 0000 की सेवाओं का क्रय कर लेता है, तो उसकी गोल्ड मेम्बरशिप को निःशुल्क पुनः एक वर्ष के लिए नवीनीकरण कर दिया जायेगा।
वर्तमान में संचालित प्रिविलेज कार्ड स्कीम का यू0पी0एस0टी0डी0सी0 प्रिविलेज गेस्ट स्कीम में परिवर्तन वर्तमान समय में निगम में संचालित प्रिविलेज कार्ड योजना के सदस्यों को नई योजना के अन्तर्गत आच्छादित किया जायेगा, परन्तु उनके पूर्व की योजनानुसार लागू सुविधाओं एवं नियम-शर्ते उनकी वैद्यता अवधि तक जारी ॥ दोष वानी नी योजना के सदस्य नई योजना में गोल्ड मेम्बर के रूप में स्वतः आच्छादित हो |
दिनांक-34 मार्च, 202। अथवा नवीन योजना के लागू होने तक (जो भी बाद में हो) पुराने प्रिविलेज कार्ड स्कीम के अन्तर्गत कार्डो का विक्रय नहीं किया जायेगा।
उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 के किसी भी अधिकारी / कर्मचारी द्वारा यू0पी0एस0टी0डी0सी0 प्रिविलेज गेस्ट स्कीम के अन्तर्गत सशुल्क (रूपये एक हजार) दिये जाने वाले गोल्ड मेम्बरशिप कार्ड का विक्रय किया जा सकेगा। उक्त हेतु कर्मचारी द्वारा विक्रय किये गये प्रति गोल्ड कार्ड के सापेक्ष रू0 500 (रूपये पॉच सौ मात्र) का भुगतान निगम द्वारा प्रोत्साहन के रूप में दिया जायेगा। उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 के कर्मचारियों द्वारा विक्रय किये गये गोल्ड कार्ड धारक द्वारा एक वर्ष के अन्दर योजना के अन्तर्गत निहित न्यूनतम अर्हताओं (रूपये दस हजार की सेवाओं का क्रय) को पूर्ण करने के उपरान्त यदि उसकी मेम्बरशिप पुनः स्वतः गोल्ड मेम्बशिप के रूप में नवीनीकृत होती है, तब भी सम्बन्धित कर्मचारी को रू0 200 (रूपये दो सौ मात्र) प्रति कार्ड के सापेक्ष प्रोत्साहन राशि निगम द्वारा भुगतान की जायेगी।
There will be two levels of memberships for individuals: Silver Member and Gold Member. The individual customers can join the Scheme once a transaction eligible under the Scheme is done. The Silver Member will be upgraded to Gold member on fulfilment of criteria fixed for the purpose. Also, a Gold Member will be downgraded to Silver, if he fails to meet the criteria fixed for the purpose. There will be one Corporate Gold membership.
The members will earn privilege points as below:
Silver Member: The Payments made against room booking will earn 1(0ne) point against every 2 (two) rupees paid including those as cancellation charges. The payments made against food and beverages purchases will earn 1(one) point against every 4 (four) rupees paid.
Gold Member: The Gold Members earn more benefits as compared with Silver members. The payments made against room booking will earn 2(two) points against every 2 (two) rupees paid including those as cancellation charges. The payments made against food and beverages purchases will earn 2(two) point against every 4 (four) rupees paid. Gold members will be eligible for early check-in and late check-out of up to two hours without any charge subject to availability.
Corporates will be eligible for issue of Gold membership card for use of their employees at UPSTDC properties. The Corporates for this purpose include companies registered under Companies Act 2014 and Societies registered under relevant Act applicable in the State of registration. The Corporate cards will be issued in the name of their employees on request of the eligible corporates free of cost. However, a maximum of ten cards will be issued free of cost for a corporate. Any corporate seeking more than ten cards will be required to pay administrative cost of Rs 100/- (Rs one hundred only) for each additionai card beyond ten.
Corporate Gold Membership shall be issued on application at the sole discretion of the UPSTDC.
A silver member will be immediately upgraded to Gold member once he has made a total eligible purchase of Rs 10,000 (Rs ten thousand only) during immediately preceding one year. Alternatively, anyone can join Gold membership on making a nonrefundable payment of Rs 1,000 (Rs one thousand only). The Gold membership once attained will continue for a period of one year. On expiry of one year, if the member has made a total purchase of at least Rs 10,000 (Rs ten thousand only), the Gold membership will be renewed for another year, and else the membership will be downgraded to Silver membership.
The existing Privilege Card member will be brought into the new policy but will continue to get the benefit of the Privilege Card Scheme instead of new Scheme till the expiry of membership. Thereafter these members will automatically be switched over to Gold Membership. The Sale of new Privilege Cards under the existing scheme will be discontinued on 31 March 2021 or launch of this policy, whichever is later.
Any UPSTDC employee who sells Gold Membership on payment of Rs 1000/- will be awarded an incentive of Rs 500 (Rs five hundred only) for each such membership sola. A form will be designed to capture the name of the employee selling the membershipto facilitate the distribution of incentive. The UPSTDC employee acquiring a Gold member through payment will also be eligible for incentive of Rs 200/- (Rs two hundred only) whenever the member is renewed as a Gold member next year on total purchase of at least Rs 10,000 (Rs ten thousand only) in the previous year.
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